खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह हवारा देशद्रोह मामले में बरी, मोहाली कोर्ट का फैसला
BKI Terrorist Jagtar Singh Hawara, मोहाली. पंजाब के मोहाली की जिला अदालत ने खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी जगतार सिंह हवारा को देशद्रोह के मामले से बरी कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला 1998 में मोहाली के सोहाना थाने में दर्ज एक मामले में सुनाया है।
आतंकी जगतार हवारा पर आईपीसी की धारा 153ए (जाति, धर्म और भाषा के नाम पर दुश्मनी भड़काना), 124ए (देशद्रोह), 225 (अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डालना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 511 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कारावास) जैसे प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गिरफ्तारी दिखाई गई
इस मामले में पुलिस आतंकी जगतार सिंह हवारा को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। उस समय वह दिल्ली की जेल में थे। साल 2018-19 में उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की गई थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद आतंकी 2021 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गया. वहां से भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतंकी हवारा की गिरफ्तारी दिखाई गई।
चंडीगढ़ में 2 अन्य मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है
चंडीगढ़ के सेक्टर 17 और सेक्टर 36 में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में आतंकी जगतार हवारा को चंडीगढ़ कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके खिलाफ चंडीगढ़ में आरडीएक्स रखने का मामला दर्ज किया गया था। 2005 में उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में आर्म्स एक्ट, साजिश रचने और विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उनके खिलाफ सेक्टर 36 में देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके चलते उन्हें इस मामले से भी बरी कर दिया गया।