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खुद गंदी फोटो खींचकर पति को फंसाना चाहती थी महिला; जानें Highcort का स्टैंड

चंडीगढ़/लुधियाना. चंडीगढ़ स्थित पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अश्लील फोटो साथी महिला को भेजने के आरोपी पति और पति की भेजी फोटो के आधार पर महिला को ब्लैकमेल करने की आरोपी साथी महिला को राहत दी है। पता चला है कि एक महिला ने अपनी ही खींची अश्लील फोटो को आधार बनाकर अपने पति और उसकी साथी महिला को फंसाने की साजिश रची थी। अफसोस, उसका भांडा फूट गया। अब कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।

मामला लुधियाना महानगर से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के एक व्यक्ति और उसकी महिला साथी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पुरुष याचक ने कोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ पुलिस ने उसकी पत्नी की शिकायत पर आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

हालांकि इस पुलिस केस के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसकी एक आपत्तिजनक फोटो अपनी साथी को भेज दी थी। इसके बाद उसकी साथी ने यह फोटो शिकायतकर्ता को भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शुरुआती तौर पर फोटो शिकायतकर्ता महिला के द्वारा खुद खींची होने की बात सामने आई।

अब कोर्ट ने पत्नी की आपत्तिजनक फोटो अपनी महिला साथी के साथ साझा करने के आरोपी पति और उसकी साथी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें इस मामले की जांच में शामिल होने का आदेश भी दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आपत्तिजनक फोटो/वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया है और न ही इसे इंटरनेट पर डाला गया है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट ने याची और उसकी साथी को अग्रिम जमानत दे दी है।

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