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लोगों को EPFO ने दी बड़ी राहत, अब इस काम के लिए नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्मतिथि (DOB) सत्यापन के लिए आधार को दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। हालांकि यूआईडीएआई (UIDAI) ने रेखांकित किया कि हालांकि आधार एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि स्थापित करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड एक अद्वितीय 12 अंकों की आईडी है जो एक निवासी को उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जारी की जाती है। नामांकन/अद्यतन के समय यूआईडीएआई निवासी द्वारा दावा किए गए जन्मतिथि को उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर रिकॉर्ड करता है, जैसा कि यूआईडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन के लिए सहायक दस्तावेजों की सूची के तहत निर्दिष्ट है, ”यूआईडीएआई ने कहा।

इसमें MeitY द्वारा जारी 20 दिसंबर 2018 के एक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधार संख्या का उपयोग प्रमाणीकरण के अधीन किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार, यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।

यूआईडीएआई की स्थिति के बाद, ईपीएफओ ने रेखांकित किया कि आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इस संबंध में इसकी गैर-अर्हता स्थिति पर जोर दिया गया है। EPFO के फैसले को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) से मंजूरी मिल गई है।

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