महाराष्ट्र-गुजरातराज्य

लकवाग्रस्त बुजुर्ग की मौत के बाद कोर्ट पहुंचा 27 साल का बलात्कारी; नहीं मिली जमानत

मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 80 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। 30 महीने से पकड़े गए 27 वर्षीय व्यक्ति ने महिला की मौत के आधार पर जमानत मांगी, लेकिन न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया।

मामले के विवरण पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति कार्णिक ने ट्रायल कोर्ट से मामले की कार्यवाही में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रमुख गवाहों की रिकॉर्डिंग और बयानों के आधार पर आरोपियों पर तुरंत आरोप लगाए जाने चाहिए। 12 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है।

आवेदन के मुताबिक, पीड़िता की उम्र 80 साल थी और वह कई बीमारियों से पीड़ित थी। एक लकवाग्रस्त पीड़िता के साथ इतना घिनौना कृत्य करना अकल्पनीय है। फिलहाल तलोजा जेल में बंद आरोपी ने दलील दी कि इलाके के कई लोगों ने राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। उसने तर्क दिया कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और अब उस महिला की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए।

सरकारी वकील रुतुजा अंबेकर ने आरोपी की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने दावा किया कि आरोपी नशे में धुत होकर बुजुर्ग महिला के घर गया था। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के दुराचार के बारे में विस्तार से बताया था। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की मौत से आरोपी बरी नहीं हो जाता। उसने अपराध किया है या नहीं, यह मुकदमे के दौरान सबूतों के आधार पर तय होगा।

मामले की शुरुआत बुजुर्ग महिला की बहू ने की, जिसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि जब बहू रसोई से लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास के सिर से खून बह रहा है और आरोपी मौके से भाग गया। इसके अलावा उनके घर से दस हजार रुपए भी गायब थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस कार्णिक ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यदि प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मुकदमे में कोई ठोस प्रगति नहीं होती है तो आरोपी छह महीने में जमानत के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।

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