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तिहाड़ जेल में बीतेगी Delhi के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की होली, शराब घोटाले में नहीं मिली राहत; कोर्ट ने 20 मार्च तक की Judicial Custody में भेजा

  • कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को श्रीमद्भागवत गीता जी, डायरी और पैन, साथ ही मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की इजाजत दी

  • सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टिगेशन को नोटिस किया जारी, अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दरअसल, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टिगेशन (CBI) की तरफ से दो दिन का रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को राउज एवैन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता एक सप्ताह से सीबीआई (CBI) की हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें पांच दिन के लिए सीबीआई (CBI) की हिरासत में भेजा गया था। शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया तो विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की कोर्ट ने एजैंसी को दो और दिन के लिए रिमांड पर भेजा था। दो दिन का रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवैन्यू कोर्ट में लाया गया।

मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। यहां से कड़ी सुरक्षा में सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। अब उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिये होगी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को श्रीमद्भागवत गीता जी, डायरी और पैन रखने की इजाजत दी है। साथ ही मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है। दूसरी ओर सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी और इस संबंध में कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है।

हालांकि आज की सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) ने मनीष सिसोदिया को तीन और दिन के लिए रिमांड पर मांगा था। इस मांग को रखते हुए सीबीआई (CBI) के वकील ने कहा था, ‘वह (मनीष सिसोदिया) अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें दो व्यक्तियों के साथ उनका सामना करने के लिए उनकी और हिरासत की आवश्यकता है। उनके मैडिकल में काफी समय चला गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक पूरा दिन चला गया, जिसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में एजैंसी को अभी और वक्त चाहिए’।

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